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सुप्रीम कोर्ट से जमानत: कोयला लेवी घोटाला मामले में आरोपी निलंबित IAS रानू साहू, सौम्या चौरसिया, समीर विश्नोई और सूर्यकांत तिवारी को राहत
जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे आरोपी

रायपुर:कोयला लेवी घोटाले में आरोपी निलंबित IAS officer रानू साहू, सौम्या चौरसिया, समीर विश्नोई और सूर्यकांत तिवारी को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकार दत्ता की डबल बेंच ने इस जमानत याचिका पर सुनवाई की।
जमानत की शर्तें
- आरोपी छत्तीसगढ़ राज्य में नहीं रहेंगे।
- वे अपनी रिहाई के 1 सप्ताह के भीतर राज्य के बाहर अपने रहने के पते पेश करेंगे।
- उन्हें अपने रहने के स्थान की जानकारी अधिकार क्षेत्र के थाने में देना होगा।
- आरोपी अपने पासपोर्ट विशेष अदालतों में जमा करेंगे।
- वे जांच में शामिल होंगे और पूरा सहयोग करेंगे।
जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे आरोपी
आरोपी जमानत मिलने के बावजूद जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि उन्हें ईओडब्ल्यू में दर्ज दूसरे मामलों की वजह से जेल में ही रहना होगा।
गवाहों को प्रभावित करने की आशंका
कोर्ट ने जमानत देते समय गवाहों को प्रभावित करने की आशंका के चलते छत्तीसगढ़ में रहने पर पाबंदी लगाई है।