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विधायक देवेंद्र को नहीं मिली जमानत,कोयला मामले में आरोपियों से पूछताछ की अनुमति मिली

रायपुर। छत्तीसगढ़ में कोयला घोटाला मामले को लेकर शनिवार को रायपुर के ईडी की विशेष अदालत में भिलाई विधायक देवेंद्र यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई की गई है।‌ रायपुर कोर्ट में अजय सिंह राजपूत की बेंच ने देवेंद्र यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।‌
बता दें कि ईडी की विशेष न्यायालय में विधायक देवेंद्र यादव की अग्रिम जमानत याचिका लगाई गई थी। जिस पर अजय सिंह राजपूत की बैंच सुनवाई कर रही थी। करीब ढाई घंटे से ज्यादा‌ चली सुनवाई में बहस के बाद कोर्ट‌ ने फैसला सुनाते हुए अग्रिम जमानत को खारिज कर दिया है।मामले की सुनवाई को लेकर विशेष न्यायालय में प्रवर्तन निदेशालय के वकील सौरभ पांडे ने जिरह करते हुए कहा कि बचाव पक्ष जिन आरोपों को बेबुनियाद बता‌ रहा है, उन सभी आरोपों का ईडी के पास पूरा प्रमाण मौजूद है।
इसके साथ ही पांडे ने कहा कि ED की जांच में जिस डायरी का जिक्र हुआ है उनमें जितने भी नामों का जिक्र है जैसे डी यादव, डी नवाज यह सभी नाम सूर्यकांत तिवारी के करीबी निखिल चंद्राकर ने डिकोड किया है। ऐसे में जितने भी प्रोसीड ऑफ क्राइम है उसके आधार पर हमने केस को एस्टेब्लिश किया है।
0 आरोपियों से जेल में पूछताछ की कोर्ट ने दी अनुमति
विशेष लोक अभियोजक डा. सौरभ कुमार पांडेय ने नईदुनिया को बताया कि कोयला घोटाला मामले में रायपुर सेंट्रल जेल में बंद आरोपियों से पूछताछ करने की अनुमति कोर्ट ने ईडी को दी है। 10 जनवरी से 16 जनवरी तक ईडी की टीम जेल में जाकर सभी से पूछताछ करेगी।

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