महाराष्ट्र: शपथ ग्रहण का बहिष्कार करने वाले विधायकों की सदस्यता पर खतरा? जाने क्या है नियम
मुंबई: महाराष्ट्र में विपक्षी दलों के गठबंधन महा विकास आघाडी (MVA) के नवनिर्वाचित विधायकों ने शनिवार को विधानसभा के तीन दिवसीय विशेष सत्र के पहले दिन विधायक के तौर पर शपथ नहीं लिया। उन्होंने विधानसभा चुनाव के दौरान EVM मशीनों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए यह फैसला किया।
पहले दिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और दोनों उपमुख्यमंत्री- एकनाथ शिंदे और अजित पवार और सत्तारूढ़ दलों के कई सदस्यों ने विधानसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। हालांकि, विपक्षी दल कांग्रेस, शिवसेना (उबाठा) और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के सदस्यों ने शपथ नहीं लेने का फैसला किया।
शिवसेना (उबाठा) के नेता , “MVA ने आज सदन की सदस्यता की शपथ नहीं लेने का फैसला किया है। जब कोई सरकार इतने प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आती है तो जश्न मनाया जाता है। सवाल उठता है कि उसे जो जनादेश मिला है, वह जनता ने दिया है या ईवीएम और चुनाव आयोग ने।” उन्होंने कहा, “हम शपथ नहीं ले रहे हैं, लोगों के मन में जो शंकाएं हैं और उन पर संज्ञान ले रहे हैं।”
इसके अलावा, विपक्षी सदस्यों को सोलापुर के सोलापुर के मालशिरस विधानसभा के मरकडवाड़ी गांव में गिरफ्तारी और कर्फ्यू लगाने के खिलाफ भी विरोध किया, जहां ग्रामीणों ने बैलेट पेपर के जरिए दोबारा चुनाव कराने की मांग की है।
अब आगे क्या होगा?
शपथ ग्रहण समारोह का बहिष्कार करने वाले MVA के नवनिर्वाचित नेताओं के सामने अब एक बड़ा सवाल यह बन गया है कि क्या वे बिना शपथ लिए विधायक माने जाएंगे और क्या उन्हें विधायकों की तरह सैलरी, भत्ते और दूसरी सुविधाएं मिलती रहेंगी?
कानून क्या कहता है?
महाराष्ट्र विधान सभा नियमावली के नियम 16 के अनुसार, “प्रत्येक बैठक की शुरुआत में, सचिव उन नए सदस्यों का नाम पुकारेगा जो उपस्थित है और अपना स्थान ग्रहण करना चाहते हैं। ऐसे सदस्य तब संविधान में निर्धारित तरीके से शपथ लेंगे या उसकी पुष्टि करेंगे।”
किसी विधान सभा या विधान परिषद के सदस्यों की शपथ के बारे में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 188 में कहा गया है कि सभी सदस्यों को सदन की कार्यवाही में भाग लेने और मतदान करने के लिए शपथ लेना अनिवार्य है। इसमें कहा गया है कि, “राज्य की विधान सभा या विधान परिषद का प्रत्येक सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने से पहले राज्यपाल या उसकी ओर से नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए निर्धारित प्रारूप के मुताबिक शपथ लेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा।”
संविधान के अनुच्छेद 193 के अनुसार, जो सदस्य शपथ लिए बिना सदन में बैठता है या मतदान करता है, उस पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा, जिसे राज्य के डेट के तौर पर वसूला जाएगा।
अनुच्छेद 193 में कहा गया है, “अगर कोई व्यक्ति अनुच्छेद 188 की शर्तों का पालन करने से पहले किसी राज्य की विधान सभा या विधान परिषद के सदस्य के रूप में बैठता है या मतदान करता है, या जब वह जानता है कि वह सदस्यता के लिए योग्य नहीं है या उसे अयोग्य घोषित कर दिया गया है, या संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी कानून के प्रावधानों द्वारा उसे ऐसा करने से प्रतिबंधित किया गया है, तो वह प्रत्येक दिन के लिए, जिस दिन वह बैठता है या मतदान करता है, 500 रुपये के जुर्माने के लिए उत्तरदायी होगा।”
हालांकि मौजूदा कानूनों के अनुसार, शपथ ग्रहण समारोह में शामिल न होने से महाराष्ट्र विधानसभा में MVA नेताओं की सदस्यता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। न ही शपथ लेने की कोई स्पष्ट समयसीमा तय की गई है।