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बेंगलुरू में कावेरी के पानी का इस्तेमाल गैर-पीने के कामों के लिए करने पर भरना होगा भारी जुर्माना, निकाला आदेश

बेंगलुरू: गर्मियों में पानी की आपूर्ति की समस्या से जूझ रहे बेंगलुरू जल आपूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड (बीडब्ल्यूएसएसबी) ने पीने के पानी की किसी भी तरह की बर्बादी पर सख्त कदम उठाने का फैसला किया है। बोर्ड ने सोमवार को एक आदेश जारी कर कहा कि कावेरी के पानी का इस्तेमाल गैर-पीने के कामों जैसे कार धोने, बागवानी, सड़कों की सफाई आदि के लिए करने पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। बार-बार उल्लंघन करने पर प्रतिदिन 500 रुपये और नए तय किए गए 5,000 रुपये का अतिरिक्त जुर्माना देना होगा। बोर्ड के अध्यक्ष राम प्रसाद मनोहर के निषेधात्मक आदेश के अनुसार, बीडब्ल्यूएसएसबी ने वाहनों की धुलाई, बागवानी, निर्माण, पानी के फव्वारे, सड़क निर्माण या सफाई तथा थिएटर और सिनेमा हॉल में पीने के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए पीने के पानी के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह बीडब्ल्यूएसएसबी अधिनियम 1964 की धारा 33 और 34 के अनुरूप है। इसमें कहा गया है कि जुर्माना धारा 109 के तहत लगाया गया है। आदेश में लोगों से यह भी आग्रह किया गया है कि यदि कोई उल्लंघन करता हुआ दिखाई दे तो वे BWSSB कॉल सेंटर नंबर 1916 पर कॉल करें और उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज कराएं। शहर की आबादी करीब 1.4 करोड़ है। आदेश में कहा गया है, “सभी को पीने का पानी उपलब्ध कराने की जरूरत को ध्यान में रखते हुए यह आदेश जारी किया गया है।” पिछले सप्ताह बोर्ड ने टैंकर के पानी की कीमत तय करने का आदेश जारी किया था, क्योंकि टैंकर मालिक ग्राहकों से जबरन पैसे वसूल रहे हैं। BWSSB सर्कुलर के अनुसार, यदि दूरी 5 से 10 किलोमीटर के बीच है, तो 6000 लीटर वाले पानी के टैंकर की कीमत 750 रुपये, 8000 लीटर वाले पानी के टैंकर की कीमत 850 रुपये और 12,000 लीटर वाले पानी के टैंकर की कीमत 1200 रुपये होगी। आदेश में जोर दिया गया है, “लोगों को सलाह दी जाती है कि वे पानी को बर्बाद न करें और इसका विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करें।”

साभार न्यू इंडियन एक्सप्रेस

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