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बीजेपी विधायक को मारपीट के मामले में तीन माह की सजा
बिहार की राजनीतिक गलियारे की एक बड़ी खबर है. यह खबर सीधे-सीधे दरभंगा के अलीनगर सीट से बीजेपी विधायक मिश्री लाल यादव से जुड़ी हुई है. मिश्री लाल को एक पुराने मामले में बड़ी सजा…और पढ़ें

बिहार: मिश्री लाल यादव बिहार के दरभंगा जिले की अलीनगर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक हैं। उन्हें एक पुराने मारपीट के मामले में 3 महीने की सजा सुनाई गई है। यह घटना 29 जनवरी 2019 को रैयाम थाना क्षेत्र के समैला गांव में हुई थी, जहां उन्होंने उमेश मिश्र पर कथित तौर पर हमला किया था
मामले की जानकारी:
- घटना: 29 जनवरी 2019 को मिश्री लाल यादव और सुरेश यादव ने उमेश मिश्र पर हमला किया, जिसमें उन्हें गंभीर चोटें आईं।
- मुकदमा: उमेश मिश्र ने 30 जनवरी 2019 को मिश्री लाल यादव और सुरेश यादव के खिलाफ मारपीट और पैसे छीनने का मुकदमा दर्ज कराया था।
- सजा: 21 फरवरी 2025 को एमपी-एमएलए कोर्ट ने मिश्री लाल यादव और सुरेश यादव को दोषी ठहराते हुए 3 महीने की सजा और 500 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
- जेल: 22 मई 2025 को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय एस के दिवाकर की कोर्ट ने उनकी अपील खारिज कर दी, जिसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।
मिश्री लाल यादव का कहना है कि उन्हें फंसाया गया है और वे इस निर्णय के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेंगे