छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: एसईसीएल CMD और अन्य अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी
बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में एसईसीएल (साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड) के अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी किया है। यह नोटिस सराईपाली ओपन कास्ट परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण के बाद प्रभावितों को रोजगार नहीं देने के मामले में जारी किया गया है।

क्या है मामला?
ग्राम बुड़बुड़ की जमीन का वर्ष 2007 में अधिग्रहण किया गया था और रोजगार प्रदान करने का वादा किया गया था। लेकिन एसईसीएल ने बाद में रोजगार देने से इनकार कर दिया। इससे प्रभावित गांव वालों ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका दायर की।
हाईकोर्ट का आदेश
हाईकोर्ट ने 15 जनवरी 2025 को आदेश दिया था कि एसईसीएल 45 दिनों के भीतर प्रभावितों को रोजगार प्रदान करे। लेकिन एसईसीएल ने इस आदेश का पालन नहीं किया। इसके बाद गांव वालों ने अवमानना याचिका दायर की।
अवमानना नोटिस
29 मई 2025 को सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने एसईसीएल के सीएमडी हरीश दुहान और अन्य अधिकारियों को अवमानना का कारण बताओं नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता शिशिर दीक्षित ने पैरवी की।
भूविस्थापित परिवारों की मांग
ऊर्जाधानी भूविस्थापित किसान कल्याण समिति के क्षेत्रीय अध्यक्ष चन्दन सिंह बंजारा ने बताया कि खदान के लिए अर्जन के समय मध्यप्रदेश पुनर्वास व छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत रोजगार और अन्य सुविधाएं दिया जाना था। लेकिन एसईसीएल ने 2012 कोल इंडिया नीति को जबरन लागू करते हुए छोटे खातेदारों को वंचित कर दिया।
आगे क्या होगा?
अब एसईसीएल अधिकारियों को हाईकोर्ट के आदेश का पालन करना होगा और प्रभावितों को रोजगार प्रदान करना होगा। देखना होगा कि एसईसीएल प्रबंधन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है ¹।