CHHATTISGARH

आम व्यक्ति से नहीं,इनसे ही जप्त करें राशि


0 2.50 लाख से कम राशि की जप्ती नहीं कर सकते अधिकारी
0 चुनाव के नाम पर हो रही जप्ती कार्रवाई पर बताया चीफ कमिश्नर दास ने

इंदौर/रायपुर। विधानसभा निर्वाचन -2023 की आचार संहिता में कैश जप्ती की हो रही कार्रवाई पर आयकर विभाग (आईटी) के मप्र- छग के प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर पीके दास ने कहा कि ढाई लाख से कम की राशि किसी भी हाल में जप्त नहीं की जा सकती है। इसका किसी को अधिकार नहीं है। चुनाव आयोग ने भी केवल चुनाव प्रत्याशी, उनके एजेंट या समर्थक द्वारा ही 50 हजार से अधिक कैश परिवहन करने पर जप्ती के लिए कहा है, आम व्यक्ति से नहीं। सोमवार को उन्होंने सीए भवन में व्यापारियों से कहा कि वर्तमान में हो रही कैश जप्ती की कार्रवाई उचित नहीं है। ऐसी जब्त राशि फरियादी को 24 घंटे में लौटाने का नियम है। इसका पालन नहीं हो रहा तो आयोग को शिकायत की जा सकती है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker