अमानत राशि वापस मांगा तब हरकत में आया निगम, अब अवैध होर्डिंग पर FIR और जुर्माना की चेतावनी
कोरबा। नगर पालिक निगम क्षेत्र अंतर्गत टीपी नगर, कोसाबाड़ी, दर्री, सर्वमंगला जोन में विज्ञापन प्रदर्शन के लिए 5 साल का अधिकार प्राप्त करने वाली एजेंसी को जब अवैध होर्डिंग्स विज्ञापन प्रदर्शन के मामले में निगम से राहत नहीं मिली तब उसने शासन से शिकायत करते हुए नगर निगम में जमा अग्रिम धनराशि व अमानत राशि लौटाने की मांग रखी अन्यथा न्याय हेतु वैधानिक कदम उठाने की भी चेतावनी दे डाली। 15 दिसंबर को दिए गए इस पत्र के 18 दिन बाद नगर निगम हरकत में आया और अब बांस बल्ली लगाकर अवैध रूप से विज्ञापन होर्डिग्स लगाने पर कड़ी कार्यवाही की चेतावनी जारी की गई है। आयुक्त सुश्री प्रतिष्ठा ममगाई ने सर्वसंबंधितों से अपील की है कि उनके द्वारा अवैध रूप से लगाये गये विज्ञापन होर्डिग्स सहित अन्य विविध प्रचार सामग्रियों को दो दिवस के अंदर हटा लेवें, अन्यथा उन पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए अर्थदण्ड के आरोपण सहित पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने की कार्यवाही की जाएगी।
नगर पालिक निगम द्वारा जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि निगम क्षेत्रांतर्गत शासकीय भूमि पर विज्ञापन होर्डिग लगाने मेमर्स जैन एडव्हरटाईजर्स टीपी नगर को 5 वर्षीय अधिकार प्रदान किया गया है। देखा जा रहा है कि कतिपय लोगों द्वारा अनाधिकृत रूप से निगम क्षेत्रांतर्गत सार्वजनिक स्थल, रोड के किनारे टेंट हाउस वालों द्वारा बांस बल्ली खड़ा कर, विद्युत पोलों पर, सार्वजनिक स्थानों पर, असुरक्षित ढंग से विज्ञापन बोर्ड होर्डिग, वाल पेंटिंग, बैनर पोस्टर इत्यादि के माध्यम से अवैध रूप से विज्ञापन सामग्री लगाकर प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जो कि छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन हैं तथा अवैध रूप से विज्ञापन को बढ़ावा देने एवं होर्डिग का अवैध प्रदर्शन किये जाने का कृत्य अधिनियम की धारा 248 के निबंधनों के अंतर्गत अपराध है तथा धारा 434 के निबंधन में दण्डनीय है। आयुक्त सुश्री प्रतिष्ठा ममगाई ने आमनागरिकों, टेंट व्यवसायियों, संस्थान, प्रतिष्ठान, विभिन्न आयोजनकर्ताओं सहित अन्य सर्वसंबंधितों से अपील करते हुए कहा है कि उनके द्वारा प्रचार-प्रसार हेतु लगाये गये बांस बल्ली होर्डिंग, वाल पेंटिंग, बैनर पोस्टर आदि विज्ञापन सामग्रियों को दो दिवस के अंदर हटा लें, अन्यथा इस प्रकार का कृत्य करते हुए पाये जाने पर अवैध विज्ञापनकर्ताओं के विरूद्ध अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप अर्थदण्ड सहित पुलिस थाना में प्राथमिकी दर्ज कराये जाने की कार्यवाही की जाएगी। आयुक्त ने अपील की है कि निगम द्वारा अधिकृत विज्ञापन एजेंसी के माध्यम से ही वैध रूप से विज्ञापन प्रदर्शन सुनिश्चित करें।