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CG: गौ तस्करी पर 7 साल की जेल होगी

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य में गौ तस्करी को रोकने के लिए डीजीपी अशोक जुनेजा ने गौवंश व दुधारु पशुओं के अनाधिकृत परिवहन (तस्करी), वध व मांस की बिक्री आदि की रोकथाम तथा संलिप्त आरोपियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने के संबंध में आदेश जारी किया है।

इसके मुताबिक तस्करी करते पकड़े जाने पर 7 वर्ष की जेल और 50हजार जुर्माना भी होगा। इस आदेश पर डिप्टी सीएम गृह विजय शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ में अब गौ तस्करी संभव नहीं है।

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