KORBA: आदिवासी किसान से थाना परिसर में मारपीट करने वाली भाजपा नेत्री पर FIR
पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी ने स्पष्ट किया है कि आरोपी चाहे कोई भी हो, वह कानून से बड़ा नहीं है और उस पर भी शिकंजा कसा जाएगा..

KORBA: कोरबा जिले के बांकीमोंगरा थाना परिसर में 7 जून को एक आदिवासी किसान के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। इस मामले वायरल वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से घुम रहा है।पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए भाजपा नेत्री ज्योति महंत और उसके सहयोगियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू कर दी है।
मामले की जानकारी

प्रार्थी बलवान सिंह कंवर पिता स्व. धनसिंह कंवर 40 वर्ष, ग्राम बरेडीमुडा में रहता है तथा खेती किसानी का काम करता है। उसने रिपोर्ट दर्ज कराया है कि 07 जून 2025 को वह और उसका भाई चंद्रशेखर कंवर, मामा रंजीत कवंर हरदीबजार बैल खरीदने गए थे। एक जोड़ी बैल खरीदे, उसके बाद बैल को खदेड़ते हुए भाई चंद्रशेखर कंवर, मामा रंजीत कवंर पैदल आ रहे थे। बलवान अपने मोटर सायकल से आगे-आगे आ रहा था। बांकीमोंगरा रावणभाटा के पास पहुंचा तो उसी समय ज्योति महंत, अमन सिंह राजपूत, मुकेश राणा एवं अन्य साथियों के द्वारा उसे गालियां देते हुए हाथ झापड़ से मारपीट की गई। लड़की ने कार से उतर कर उसे जाहिल गवार और भद्दी गालियां देकर बोलने लगी कि तेरे बाप का रोड है क्या रे गवार, तेरे जैसे जैसे दस लोगो को गंगा नहला चुकी हूँ तेरे को नंगा करके बीच चौराहे में मारूंगी तु जानता नहीं हैं मेरी पहुँच को। इसके बाद पुलिस का डर दिखाकर धमका कर तीन-चार मोटरसाईकलों में प्रार्थी को बंधक बनाकर थाना ले आये।
उस समय पर उनके सभी साथी थाना परिसर में आ गये, फिर उसी बांकीमोंगरा थाना परिसर में उसे लात-जूतों से घसीट-घसीट कर मारा गया और उनके द्वारा मारते-मारते बोला जा रहा था कि देख लिया हमारी पहुँच, जब हम थाना परिसर में मार सकते हैं तो सोच और हम क्या-क्या कर सकते हैं, सरकार पुलिस हमारे जेब में है तुझे अपनी पहुँच से झुठे छेड़छाड़ का केस लगवा कर जेल में सड़ा दूँगी। अगर तु बचना चाहता है तो हमे 20,000 (बीस हजार रू) दे। प्रार्थी के मुताबिक वह गरीब किसान है, उसके पास उतने पैसे नहीं थे तो कहाँ से लाता, फिर अपनी जान बचाने के लिये रिस्तेदार चन्द्रशेखर कंवर से 4500 (चार हजार पाँच सौ रू) देने को कहा जो पेट्रोल टंकी के पास पैसा उन लोगो को दिया, उसके बाद उसे छोडा गया।
आरोपियों पर कार्रवाई
पुलिस ने लिखित आवेदन के आधार पर आरोपी महिला नेत्री ज्योति महंत सहित अमन कुमार राजपूत, मुकेश राणा व साथियों के विरुद्ध धारा 296, 115 (2), 140 (3), 308 (2) तथा 3(5) BNS के तहत जुर्म दर्ज कर लिया है। पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट किया है कि आरोपी चाहे कोई भी हो, वह कानून से बड़ा नहीं है और उस पर भी शिकंजा कसा जाएगा।