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बुलेट चलाने पर 29 हजार का जुर्माना

0 चालक के साथ मालिक पर भी कार्रवाई
रायपुर। मोटर यान अधिनियम के उल्लंघन कर वाहन चलाने वाले चालक और वाहन देने वाले मालिक को 29 हजार रुपये जुर्माना देना पड़ा है।
जानकारी के मुताबिक 21 सितम्बर 2023 को रायपुर में थाना प्रभारी यातायात तेलीबांधा निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह की ड्यूटी व्हीआईपी मार्ग व्यवस्था में महावीर नगर चौंक में लगायी गयी थी। इस दौरान थाना प्रभारी द्वारा मोटर यान अधिनियम के उल्लंघनकर्ता वाहन चालकों का चेकिंग किया जा रहा था इसी दौरान एक बुलेट मोटर सायकल क्रमांक CG04 MV 8574 का चालक अजीत उर्फ धर्मेन्द्र महानंद पिता राजेश महानंद बीएसयूपी कालोनी अमलीडीह लापरवाही पूर्वक परिवर्तित सायलेंसर लगाकर वाहन चलाते आ रहा था। उसे प्रधान आरक्षक लंबोदर साहू एवं आरक्षक लल्लू राम सोनी के द्वारा रोक कर प्रभारी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। थाना प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह द्वारा वाहन चालक से गाड़ी के कागजात एवं लायसेंस की मांग की गयी किन्तु वाहन चालक द्वारा किसी भी प्रकार के कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया। इस दौरान वाहन चालक शराब का सेवन किया हुआ था जिसे एल्कोमीटर से मापने पर 255 mg/100 ml तक मादक द्रव्य का सेवन करना पाया गया।

उक्त कृत्य को देखते हुए थाना प्रभारी द्वारा वाहन चालक के विरूद्ध इस्तगासा तैयार कर प्रकरण न्यायालय में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेजा गया जहां अजीत उर्फ धर्मेन्द्र महानंद के विरूद्ध बिना लायसेंस के वाहन चलाना, नशे की हालत में वाहन चलाना, बिना बीमा के वाहन चलाना पाए जाने पर मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181, 185, 146/196 के तहत 17000 रुपये का जुर्माना लगाया गया।
इसी प्रकार वाहन मालिक कुबेर महानंद पिता राजेश महानंद बीएसयूपी कालोनी अमलीडीह रायपुर के विरूद्ध बिना लासयेंस धारी वाहन चालक को मोटर सायकल चलाने देना, बिना बीमा के वाहन संचालित करने एवं मोडिफाई सायलेंसर का उपयोग करने पर मोटरयान अधिनियम की धारा 5/180, 146/196, एवं 182 (क) 4 के तहत 12000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। इस प्रकार बुलेट क्रमांक CG04 MV 8574 के विरूद्ध कुल 29 हजार रुपये रूपये का जुर्माना लगाया गया।
0 पुलिस की अपील
पुलिस की वाहन चालकों से अपील है की वे यातायात नियमों का पालन कर वाहन चलाएं। वाहन के संपूर्ण कागजात सही रखें, बिना लाइसेंसधारी व्यक्ति को वाहन चलाने ना दें,नशे की हालत में वाहन न चलाएँ, वाहन के मूल स्वरूप में कोई भी परिवर्तन ना करें, अन्यथा मोटरयान अधिनियम के तहत चालानी कार्यवाही की जायेगी।

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