छत्तीसगढ़: ब्राह्मणों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले फिल्मकार अनुराग कश्यप पर FIR के आदेश
रायपुर, 8 मई। ब्राह्मणों पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप फंस गए हैं। जिला अदालत ने कश्यप के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं।

हाईकोर्ट के अधिवक्ता अंजिनेश अंजय शुक्ला द्वारा प्रस्तुत परिवाद पर सुनवाई करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सुश्री आकांक्षा बेक की अदालत ने चर्चित फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 196, 299 एवं 353 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। ये धाराएँ संज्ञेय तथा गैर-जमानती प्रकृति की मानी जाती हैं। इस प्रकरण में अधिवक्ता अंजिनेश शुक्ला ने खुद सह अधिवक्तागण निमिष किरण शर्मा और संदीप थोरानी ने पैरवी की।
बताया गया कि 18 अप्रैल 2025 को अनुराग कश्यप ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट (anuragkashyap10) के माध्यम से एक आपत्तिजनक और अपमानजनक टिप्पणी करते हुए लिखा- ‘मैं ब्राह्मणों पर मूतूंगा, कोई प्रॉब्लम?’। इस कथन से आहत होकर अधिवक्ता शुक्ला द्वारा संबंधित थाना प्रभारी के समक्ष 20 अप्रैल 2025 को शिकायत दर्ज करवाई गई। श्री शुक्ला द्वारा बार-बार निवेदन करने के पश्चात् थाना प्रभारी और फिर पुलिस अधीक्षक द्वारा भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। पुलिस द्वारा उदासीनता से क्षुब्ध होकर अंजिनेश अंजय शुक्ला ने जिला अदालत में अनुराग कश्यप के विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज किए जाने की मांग करते हुए एक परिवाद प्रस्तुत किया था।
प्रकरण की सुनवाई के दौरान अधिवक्ता शुक्ला ने सर्वोच्च न्यायालय तथा विभिन्न उच्च न्यायालयों के प्रासंगिक निर्णयों का उल्लेख करते हुए न्यायालय के समक्ष यह तर्क प्रस्तुत किया कि उक्त टिप्पणी न केवल सामाजिक सौहार्द को भंग करने वाली है, बल्कि यह विशेष समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने वाली और दंडनीय अपराध की श्रेणी में आती है।
न्यायालय ने प्रस्तुत तर्कों और विधिक दृष्टांतों का संज्ञान लेते हुए उन्हें विधिसम्मत माना और फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप के विरुद्ध संबंधित धाराओं में अपराधिक प्रकरण दर्ज़ करने हेतु सिविल पुलिस थाने को निर्देशित किया हैं।
