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कोटपा एक्ट की धज्जियां उड़ रही,सरकारी कर्मी भी पीछे नहीं

कोरबा। जिले में कभी कभार बीच-बीच में स्वास्थ्य विभाग और प्रशासनिक अमला पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में कुछ ठेले खोमचे पर दबिश देकर कोटपा एक्ट का पालन करने की अपनी सक्रियता दिखाते नजर आता है। लेकिन हकीकत में एक-दो दिन का दिखावा और साल के 365 दिन उड़ती धज्जियां इसकी कहानी बताने के लिए काफी है। कोटपा एक्ट की धज्जियां उड़ाने में न सिर्फ आमजन बल्कि सरकारी अधिकारी-कर्मचारी भी पीछे नहीं है। नियम-कानून का पालन करने-कराने की बड़ी-बड़ी बातों के बीच व्यवस्था का एक हिस्सा भी किस तरह से नियमों का उल्लंघन करता है यह देखा जा सकता है। कोटपा एक्ट का उल्लंघन पूरे जिले भर में हो रहा है।

कोटपा एक्ट की धारा 4 के अंतर्गत सार्वजनिक स्थल जैसे होटल, रेस्टोरेंट, शैक्षणिक संस्थान, समस्त निजी एवं सरकारी कार्यालयों पर धूम्रपान करना प्रतिबंधित है। इस अधिनियम के तहत सभी सार्वजनिक स्थलों के प्रभारियों की ओर से धूम्रपान निषेध क्षेत्र वाले बोर्ड लगाना अनिवार्य है।

इसके विपरीत शैक्षिक संस्थानों के आसपास, 100 मीटर की दूरी के अंदर भी पान ठेला आदि संचालित हो रहे हैं। नाबालिकों को बीड़ी-सिगरेट का कश लगाते देखा जा सकता है। मादक पदार्थों की चपेट में जाकर कम उम्र में युवा अपना मानसिक संतुलन खो रहे हैं और यह भी जिले में आम बात है। कभी-कभार की जाने वाली कार्रवाई और धर पकड़ करने के बाद अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर ली जाती है। वर्तमान में तो हालात ऐसे हैं कि अमृत तुल्य के नाम से चाय की दुकान जगह-जगह खोल चुके कई लोगों के द्वारा भी चाय के साथ-साथ सिगरेट और नशे के सामान परोसे जा रहे हैं। विशुद्ध रूप से कई फ्लेवर में चाय के नाम पर दुकान खोलने वाले कुछ लोग भी नशा बेचने लगे हैं लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ और सिर्फ दिखावा ही हो रहा है। सूत्रों के मुताबिक इन दिनों सीतामणी इलाके की एक दुकान काफी चर्चा में है जहां न सिर्फ किशोर, युवा बल्कि किशोरावस्था की युवतियां भी केबिन के भीतर सुरक्षित माहौल में नशा करने जाती हैं और बहाना फ़ास्ट फूड का होता है। इस तरह की दुकानों और नशा की बढ़ती प्रवृत्ति पर लगाम लगाने की बजाय अमला एक-दो कार्रवाई कर फोटो शेसन कराने व छपवाने के बाद खामोश बैठ जाता है जबकि यह तो सतत चलने वाली कार्रवाई है।

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