केंद्र सरकार ने जारी संघर्ष के बीच मुख्य सचिवों को विशेष शक्तियों के इस्तेमाल की अनुमति दी
ग्रह मंत्रालय (एमएचए) ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) के मुख्य सचिवों और प्रशासकों को भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे संघर्ष के बीच नागरिक सुरक्षा नियमों के तहत उन्हें दी गई आपातकालीन शक्तियों का उपयोग करने का निर्देश दिया है।

नई दिल्ली: गृह मंत्रालय (एमएचए) ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) के मुख्य सचिवों और प्रशासकों को भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे संघर्ष के बीच नागरिक सुरक्षा नियमों के तहत उन्हें दी गई आपातकालीन शक्तियों का उपयोग करने का निर्देश दिया है।
निवारक उपायों के कुशल निष्पादन की गारंटी के लिए, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश नागरिक सुरक्षा नियम, 1968 की धारा 11 का उपयोग कर सकते हैं, जो उनके संबंधित नागरिक सुरक्षा निदेशकों को आपातकालीन खरीद शक्तियां प्रदान करता है।
आवश्यक सावधानियों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सरकार के प्रयास इस आदेश के अनुरूप हैं। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद, पाकिस्तान ने जवाबी हमले की कोशिश की, जिससे कई भारतीय जिलों को फिलहाल हाई अलर्ट पर रखा गया है।